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New Delhi: सरकारी सेवाओं की तय समय सीमा, दिल्ली सरकार का बड़ा कदम

Admindelhi1
23 Jun 2026 10:17 AM IST
New Delhi: सरकारी सेवाओं की तय समय सीमा, दिल्ली सरकार का बड़ा कदम
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दिल्लीवासियों को तय समय में मिलेंगी 23 नई सेवाएं

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने सुशासन, पारदर्शिता और जनसुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 23 नई सेवाओं को दिल्ली राइट ऑफ सिटिजन टू टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एक्ट, 2011 के तहत समयबद्ध सेवा वितरण व्यवस्था में शामिल किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस निर्णय से आम नागरिकों के साथ-साथ उद्योग, व्यापार, होटल, पर्यटन, निर्माण और सेवा क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों व आम जन को सीधे लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को एक पत्रकार विज्ञप्ति में कहा कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य नागरिकों और कारोबारियों को सरकारी सेवाएं निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध कराना है। अब विभिन्न विभागों से मिलने वाली महत्वपूर्ण अनुमतियां, लाइसेंस, पंजीकरण और अनापत्ति प्रमाणपत्र तय समय सीमा के भीतर जारी किए जाएंगे। इससे अनावश्यक देरी और कार्यालयों के चक्कर लगाने की समस्या में कमी आएगी। सरकार दिल्ली को निवेश, व्यापार और रोजगार के लिए अधिक अनुकूल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि समयबद्ध सेवा वितरण व्यवस्था न केवल नागरिकों का अधिकार सुनिश्चित करेगी बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही को भी मजबूत करेगी।

मुख्यमंत्री के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा देने के लिए लगातार सुधार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली सरकार भी ऐसी व्यवस्थाएं विकसित कर रही है जिनसे उद्योगों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, स्टार्टअप्स और सेवा क्षेत्र को अधिक सुविधाजनक वातावरण मिल सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नई व्यवस्था के अंतर्गत श्रम विभाग में फैक्टरी योजना स्वीकृति 15 दिनों में और दुकान एवं स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकरण केवल एक दिन में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सीवरेज कनेक्शन 15 दिनों में उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम द्वारा फिल्म शूटिंग की अनुमति 15 दिनों के भीतर प्रदान की जाएगी। इसके अलावा ऊर्जा विभाग के अंतर्गत बिजली मीटर से संबंधित आवेदन और कनेक्शन समझौते की प्रक्रिया 60 दिनों में पूरी की जाएगी। विधिक माप विज्ञान के अंतर्गत दुकानों, उद्योगों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में उपयोग होने वाले तौल-माप उपकरणों के पंजीकरण का कार्य 45 दिनों में पूरा किया जाएगा। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) द्वारा बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अंतर्गत बैटरी अपशिष्ट के संग्रहण, भंडारण, परिवहन एवं पुनर्चक्रण से संबंधित गतिविधियों के लिए आवश्यक प्राधिकरण-पत्र (ऑथराइजेशन) 15 दिनों में जारी किया जाएगा।

रेखा गुप्ता ने बताया कि नगर निगम से संबंधित सेवाओं में वाटर स्पोर्ट्स एवं एडवेंचर स्पोर्ट्स संचालकों के पंजीकरण तथा मनोरंजन पार्क संचालन की सहमति, खाद्य व्यवसाय के लिए राज्य लाइसेंस के लिए स्थानीय निकाय का एनओसी, होटल पंजीकरण या संचालन अनुमति तथा बूचड़खाना लाइसेंस सभी को 60 दिनों में जारी किया जाएगा। मोबाइल टावर स्थापना की अनुमति 30 दिनों में तथा निर्माण सामग्री भंडारण की स्वीकृति केवल एक दिन में उपलब्ध कराई जाएगी। कृषि विभाग द्वारा कीटनाशक नियंत्रण संचालन लाइसेंस, बिक्री पंजीकरण और बीज लाइसेंस की प्रक्रियाएं 21-21 दिनों में पूरी की जाएंगी। आबकारी विभाग के अंतर्गत बार लाइसेंस 30 दिनों में, आईएमएफएल श्रेणी के ब्रैंड एवं लेबल पंजीकरण 42 दिनों में और एफएल श्रेणी के ब्रांड लेबल पंजीकरण 42 दिनों में किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि वन एवं वन्यजीव विभाग द्वारा दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट के तहत वृक्ष कटान संबंधी अनुमति के आवेदनों पर 60 दिनों के भीतर निर्णय लिया जाएगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा रोड कटिंग व उससे जुड़े अन्य कार्यों से संबंधित अनुमति 45 दिनों में प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त रेरा के अंतर्गत बिल्डर पंजीकरण तथा रियल एस्टेट एजेंट पंजीकरण की प्रक्रिया 30-30 दिनों में पूरी की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह व्यवस्था नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति सशक्त बनाएगी और सरकारी तंत्र को अधिक उत्तरदायी बनाएगी। दिल्ली सरकार का लक्ष्य ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना है जिसमें प्रत्येक नागरिक और उद्यमी को समय पर सेवा मिले, पारदर्शिता बनी रहे और विकास की प्रक्रिया को गति मिले।

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